रायपुर inn24 (रविंद्र दास ) राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री में पारदर्शिता लाने एवं उसे बेहतर बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है , एक नया आदेश जारी किया है
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयक द्वारा जारी नवीन आदेश में अचल संपत्ति क्रय विक्रय पर प्रिमाईस के साथ क्रेत्ता विक्रेता की फोटो को निर्धारित वेबसाइट में अपलोड करने आवश्यक किया गया है अब से क्रेता विक्रेता को क्रय विक्रय संपत्ति के सम्मुख उपस्थित होकर फोटो अपलोड करना आवश्यक होगा जिससे फर्जी रजिस्ट्री सहित तमाम संपत्ति से संबंधित विवाद के समस्याओं के समाधान में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है , खासकर बस्तर जैसे संवेदन शील क्षेत्र जहां जानकारी के अभाव की वजह से एवं विभागीय मिलीभगत एवं भूमाफियाओं के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री एवं अन्य राजस्व प्रकरण आए दिन सुनने देखने को मिलते हैं यह नवीन प्रणाली निश्चित थी उन सब पर विराम लगाने में सहायक सिद्ध होगी ,यह आदेश 21 10 2024 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है